राज्य सरकार स्कीम

सरकार का बड़ा फ़ैसला उत्तराखंड पेंशन योजना कि धनराशि मे इजाफा

परिचय

दोस्तो आज हम बात करेगे उत्तराखंड पेंशन योजना की   हम सभी जानते हे  की उत्तराखंड मे फिर से भाजपा सरकार बन चुकी  हे  ऑर फिर से श्री पुस्कर सिंह धामी मुख्मंत्री की कमान  स्ंभालगे जिसके अंतर्गत धामी सरकार की पहली  कैबिनेट मे ये फ़ैसला  लिया गया की

उत्तराखंड  मे जो पेंशन योजना  बुजर्ग विधवा को दी जाती थी  उसे अब  1400 कर दिया गया हे पहले  ये राशि  1200 रुपे हर महिना थी दोस्त इस पोस्ट के माध्यम से हम जाने गे की आप अपने परिवार के किसी बुजर्ग  को या आस – पाश  के लोगो को उत्तराखंड पेंशन  योजना से कसे लभ्वांतीत कर सकते हे

उत्तराखंड पेंशन योजना

     पेंशन आवेदन की आहर्तायें क्या हैं ?

 वृद्धावस्था पेंशन योजना  :
1 लाभार्थी की उम्र 60 वर्ष या अधिक होनी चाहिए।
2  लाभार्थी बी0पी0एल0 परिवार का हो अथवा उसकी मसिक आय रु.4000/- तक हो।
3 अभ्यर्थी के कोई पुत्र/पौत्र यदि 20 वर्ष से अधिक आयु के हो किन्तु गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हो तो ऐसे                    अभ्यर्थी पेंशन से वंचित नही किया जावेगा।
4  गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले 60 वर्ष से अधिक आयु के समस्त अभ्यर्थी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन                                 योजना में पात्र होंगे।
5    60 वर्ष या अधिक आयु के वृद्धजन जो बी.पी.एल.चयनित परिवार के सदस्य न हों उन्हें पेंशन की पूरी धनराशि राज्य                           सरकार द्वरा दी जाती है।

 विधवा पेंशन योजना  :
1 विधवा महिला की उम्र 18 वर्ष से 60 वर्ष होनी चाहिये।
2 लाभर्थी बी0 पी0 एल0 श्रेणी का हो अथवा उसकी मासिक आय रू 1000 तक हो।
3 अभ्‍यर्थी के कोई पुत्र / पौत्र यदि 20 वर्ष से अधिक आयु का न हो । यदि 20 वर्ष से अधिक आयु का पुत्र /पोत्र हो तो वह                         गरीबी की रेखा से नीचे जीपन यापन कर रहे हो तो ऐसे अभ्‍यर्थी को पेंशन से वंचित नहीं किया जायेगा।

विकलांगता पेंशन  योजना :
1 दृष्टिबाधित, मूक बधिर तथा शारीरिक रूप से विकलांग निराश्रित
2 अभ्‍यर्थी की विकलांगता कम से कम 40 प्रतिशत होने का प्रमाण-पत्र मुख्‍य चिकित्‍सा अधिकारी द्वारा प्रदान किया गया                            हो ।
3 अभ्यर्थी की आय का कोई साधन न हो अथवा बी०पी०एल० चयनित परिवार से संबंधित हो अथवा मासिक आमदनी                            रु1000/- तक हो ।
4 अभ्यर्थी का पुत्र/पौत्र 20 वर्ष से अधिक आयु का है, किन्तु गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहा हो, तो ऐसे                                 अभ्यर्थी भरण-पोषण अनुदान के पात्र होंगे।

अलग-अलग योजनाओं में पेंशन राशि कितनी हैं ?
1 वृद्धावस्था पेंशन : Rs. 1400
2 विधवा पेंशन : Rs1400
3 विकलांगता पेंशन : अन्य-Rs. 1400

ये  भी जाने ……………..

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 वर्ष के किन-किन माह में प्राप्त होगी ?
पेंशन हर वित्तीय वर्ष के आरम्भ से त्रिमासिक दी जाती है !! यह जून , सितम्बर , दिसंबर और मार्च में दी जाती है।

 वर्तमान स्थिति कैसे जानें ?
     पेंशन की वर्तमान स्थिति जानने के लिए यहाँ क्लिक करें !!!

पासबुक (पूर्ण विवरण) कैसे देखें ?
      पेंशन का पूर्ण विवरण (ऑनलाइन पेंशन पासबुक) जानने/देखने के लिए यहाँ क्लिक करें 

आवेदन कैसे करें ?
नया ऑफ़लाइन पंजीकरण करने के लिए यहाँ क्लिक करें !!

कुछ  जरूरी बाते ……….

दोस्तो उत्तराखंड पेंशन योजना से लाखो लोग लभ्वांतीत हो रहे हे ये योजना भूत ही कलयंकारी हे अंते जो लोग इस योजना के पात्र हे वो जल्दी से आवेदन करे ऑर इस योजना का लाभ ले आशा करता हु की आपको हमारी ये पोस्ट जरूर पसंद आयी  होगी कमेंट  जरूर करे

thanx

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